देशभर के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जाती है। इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि केंद्र एवं राज्य सरकारों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम आपको हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम हरियाणा विकलांग पेंशन योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आपके कैसे Haryana Viklang Pension Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारियां भी प्रदान की जाएंगी। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें इस योजना का लाभ।
Haryana Viklang Pension Yojana 2024
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है वह सभी नागरिक जो 60% से अधिक विकलांग हैं उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। अब प्रदेश के विकलांग नागरिकों को अपनी जरूरतों के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। नागरिकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। हरियाणा विकलांग Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹1800 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के संचालन से विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 का उद्देश्य
- विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
- अब नागरिकों को अपनी जरूरतों के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि उनको हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना के संचालन से प्रदेश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा वे सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
Key Highlights Of Haryana Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
किसने आरंभ की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
साल | 2024 |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन तथा ऑफलाइन |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 60% या इससे अधिक विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है।
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ₹1800 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
- यह पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।
- इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय द्वारा किया जाता है।
- अब प्रदेश के विकलांग नागरिकों को अपने खर्च के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना के संचालन से प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 की पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- नागरिक 3 वर्ष से अधिक अवधि में राज्य में रह रहा होना चाहिए।
- अभी तक 60% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- मानसिक रूप से विकलांग नागरिक को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- कुष्ठ रोग वाले व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पोलियो ग्रस्त नागरिक देश योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- यदि नागरिक द्वारा किसी अन्य सरकारी योजना के माध्यम से पेंशन की प्राप्ति की जा रही है तो वह इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता।
- यदि विकलांग व्यक्ति के पास 3 पहिया या चार पहिया वाहन है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- वह विकलांग नागरिक जो किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं वह भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- विकलांगता का सर्टिफिकेट आदि
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में आप स्क्रीन पर फॉर्म खुल कर आएगा।

- आपको शाम को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म से अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म विभाग कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
FAQs
इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना के माध्यम से नागरिकों को 1800 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।
इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के माध्यम से 60% से अधिक विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती है।
कोई भी समस्या आने की स्थिति में विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन भी अपनी समस्या दर्ज करवाई जा सकती है।