उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए समय-समय पर बहुत सारी योजनाओं का संचालन करती है जो कि यूपी के तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संचालित होती है और ऐसे में हाल ही में गरीब परिवार के विवाह कराने हेतु जोड़े को लाभ पहुंचाने के लिए UP Samuhik Vivah Yojana 2024 की शुरुआत की गई जिसके अंतर्गत उन जोड़ों को सरकार की तरफ से ₹51000 की धनराशि देने का कार्य किया जाता है जिसमें ₹20000 फौरन उनके बैंक खाते में Transfer कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन समाज कल्याण विभाग को इस महत्वपूर्ण योजना का संचालन का जिम्मा सौंपा गया है इसके माध्यम से राष्ट्रीय जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार हैं उन्हें इस योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जा सके।
UP Samuhik Vivah Yojana 2024
उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत से ऐसे गरीब एवं निर्धन परिवार है जो अपने घर में शादी का समारोह आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर पाते हैं ऐसे ही विवाहित जोड़ों को सरकार के द्वारा ₹51000 की आर्थिक मदद उनकी शादी हेतु प्रदान की जाती है जिसमें ₹35000 शादी के समान और उसकी तैयारी के लिए ₹10000 बर्तनों की खरीद और ₹6000 खानपान के लिए सरकार की तरफ से देने का कार्य किया जाता है जो मिलाकर ₹51000 हो जाते हैं इस UP Samuhik Vivah Yojana के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में अब निर्धन एवं गरीब परिवार के लोगों की भी शादियां व्यवस्थित तौर पर की जा सकेगी और इस योजना को संचालित करने का जिम्मा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया है।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
हमारे प्रदेश में यदि देखा जाए तो गरीबी का स्तर काफी ज्यादा देखने को मिलता है और ऐसे में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने घरों में शादी का एक पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाते इन कारणों से गरीब परिवार की बेटियों की शादी में रुकावटें आती हैं इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा UP Samuhik Vivah Yojana की शुरुआत की है जिसके माध्यम से राज्य के सभी गरीब परिवारों को उनके घर में शादी समारोह को आयोजित करने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर 51000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है ऐसे में उनकी बेटियों की शादी धूमधाम से की जा सकेगी और वह भी एक समान रूप से अपनी शादी की तैयारियां कर सकेंगे।
Key Highlights of UP Samuhik Vivah Yojana
योजना | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 |
शुम्भारंभ | माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी |
संचालन | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के सभी निर्धन एवं गरीब परिवार के लोग |
उद्देश्य | गरीब परिवार के लोगों की शादी समारोह हेतु सहायता राशि प्रदान करना |
सहायता राशि | 51000/- रुपए |
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ
- उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई UP Samuhik Vivah Yojana के माध्यम से राज्य के गरीब एवं निर्धन परिवार के विवाह जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी बीपीएल कार्डधारक परिवार है उन्हें इस योजना से सीधे माध्यम से लाभ प्रदान किया जा सकेगा।
- इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से गरीब परिवार के जोड़ों को शादी हेतु जोड़ा और कन्या को पैर में बिछिया प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण UP Samuhik Vivah Yojana के माध्यम से गरीब परिवार को ₹51000 की धनराशि का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की विधवा महिलाएं अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी परिवार की कन्याओं को लाभ देने का कार्य किया जाएगा।
- माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सभी जिला अधिकारियों को इस शादी समारोह का आयोजन कराने का जिम्मा सौंपा गया है।
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UP Samuhik Vivah Yojana हेतु पात्रता
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को यूपी का ही मूलनिवासी होना चाहिए।
- इस UP Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन कर्ता के पास BPL Card का होना जरूरी है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल वही परिवार पात्र माना जाएगा जिनकी वार्षिक आय ₹200000 से अधिक नहीं है।
- विवाहित जोड़ों का एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट होना आवश्यक है जो Aadhaar Card से लिंक होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत किसी भी सामूहिक विवाह समारोह को आयोजित करने के लिए कम से कम 10 जोड़ों का होना जरूरी है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष और युवक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
योजना हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज(वर और वधू दोनो के लिए)
- Aadhaar Card
- Voter ID Card
- Birth Certificate
- Income Certificate
- Domicile Certificate
- Bank Account Details
- Caste Certificate
- Passport Size Photo
UP Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की शादी अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने Website का Homepage खुल कर आ जाएगा।
- जहां पर आपको नया पंजीकरण(नया आवेदन करने हेतु विकल्प दिया होगा) के Option पर Click करना होगा।
- जिसमे आपको अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अपने वर्ग का Selection करना है।
- जिसके बाद आपके सामने एक नया Page Open होकर आजाएगा जहाँ पर आपको एक Application Form प्राप्त होगा।
- उस फॉर्म में आपको पूछी गयी कुछ जानकारियों को ठीक प्रकार से भर लेना होगा।जिसमे आपको पुत्री की शादी की तिथि ,जनपद ,तहसील आदि सभी जानकारियों को दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदक का विवरण ,शादी का विवरण ,वार्षिक आय विवरण ,बैंक का विवरण आदि जानकारी को दर्ज करके Save Button पर Click कर देना होगा।
- इसके बाद आपका आवेदन UP Samuhik Vivah Yojana के अंतर्गत पूर्ण हों जाएगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से संबंधित कुछ सवाल जवाब (FAQs)
51000 रुपए
समाज कल्याण विभाग
अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिक
कन्या की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और पुरुष की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।